आगरा ।
सिकंदरा थाना क्षेत्र से जुड़े एक चर्चित मामले में युवती से अभद्रता और रिवाल्वर तानने के आरोपी शिक्षक श्यामवीर को आज अदालत से राहत मिली। अदालत ने आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान की है।
मामला मुक़दमा संख्या 600/2025 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 74, 115(2), 351(2), 125 तथा 30 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे।
Also Read – वरिष्ठ अधिवक्ता मुनेश कुमार शर्मा का निधन, आगरा में अधिवक्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

इन धाराओं के तहत अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह भईया एवं जयवीर सिंह ने पैरवी की।
उन्होंने तर्क दिया कि श्यामवीर निर्दोष हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। वहीं, सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए मामले की गंभीरता को रेखांकित किया।
अदालत का निर्णय:
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ₹50,000/- के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर आरोपी को जमानत दे दी।
जमानत की शर्तें:
• आरोपी को प्रत्येक सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहना होगा।
Also Read – हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग पर आगरा मंडल के अधिवक्ता 26 सितंबर को कार्य से रहेंगे विरत

• वह किसी भी गवाह को डराएगा या धमकाएगा नहीं।
• वह मुकदमे की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं डालेगा।
• अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin

- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025







1 thought on “आगरा में युवती पर रिवाल्वर तानने के आरोपी शिक्षक श्यामवीर को मिली जमानत”