आगरा।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने 13 वर्षीया ट्यूशन छात्रा से दुराचार और धमकी देने के आरोपी ट्यूशन टीचर ईश राज उर्फ ईश खान को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कैद और ₹30,000/- के अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपी सरन नगर, नगला पदी स्थित लाइब्रेरी में रहकर पढ़ाई करता था और पीड़िता को ट्यूशन पढ़ाता था।
थाना न्यू आगरा में दर्ज मामले के अनुसार, आरोपी ईश राज उर्फ ईश खान पुत्र बजरुद्दीन निवासी सरन नगर लाइब्रेरी ने 27 मई 2020 को दोपहर करीब 1 बजे किताब देने के बहाने 13 वर्षीया छात्रा को लाइब्रेरी में बुलाया।
वहाँ उसने चाकू की नोंक पर छात्रा से दो बार दुराचार किया और घटना का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने तथा उसके भाई को जान से मारने की धमकी भी दी।
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पीड़िता के भयभीत होने के कारण शिकायत न करने पर आरोपी के हौसले बढ़ गए। उसने 1 जून 2020 को पुनः पीड़िता को लाइब्रेरी में बुलाकर दुराचार किया। इतना ही नहीं, 8 जून 2020 को बाजार से लौटने के दौरान आरोपी ने सरेआम पीड़िता के साथ अश्लील हरकत भी की।
बेटी के गुमसुम रहने पर माँ द्वारा पूछने पर पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वादनी ने मुकदमा दर्ज कराया। मामले में वादनी, पीड़िता सहित सात गवाहों को अदालत में पेश किया गया।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय परीक्षण और वादनी के अधिवक्ता दीपक चौधरी के तर्कों को देखते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट एवं दुराचार के तहत 20 वर्ष की कैद और ₹30,000/- के अर्थदंड से दंडित किया।
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