छेड़छाड़ और पॉक्सो मामले में दोषी को तीन वर्ष की सज़ा
आगरा। नाबालिग छात्रा से अश्लील छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एडीजे-29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने आरोपी बंटू पुत्र विशम्भर सिंह निवासी सनायक थोक, अरेला, थाना सैंया, जिला आगरा को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष कैद और ₹2,500/- के अर्थदंड से दंडित […]
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