इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा यदि पति-पत्नी कर रहे नौकरी तो अलग रहना परित्याग नहीं,इस आधार पर नहीं हो सकता तलाक

आगरा / प्रयागराज 24 सितंबर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नौकरी के कारण यदि पति-पत्नी अलग रह रहे हैं तो इसे परित्याग करना नहीं माना जा सकता और इस आधार पर पति की तलाक की अर्जी का परिवार अदालत कानपुर नगर द्वारा खारिज किये जाने में कोई अवैधानिकता नहीं है। Also Read – कानपुर बिकरू […]

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