सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले मामले में ED समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी द्वारा स्कूल भर्ती घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। दोनों ने दावा किया कि कोलकाता उनका सामान्य निवास स्थान है, उन्होंने ईडी के समन को चुनौती दी क्योंकि उन्हें नई दिल्ली में उपस्थित होने को कहा गया था।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी – एक, अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा द्वारा दायर की गई, और दूसरी, ईडी द्वारा बनर्जी के सहायक सुमित रॉय के खिलाफ दायर की गई।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अभिषेक बनर्जी के लिए दलीलें पेश कीं, और रुजिरा बनर्जी का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकरनारायणन ने किया। जहां तक ​​ईडी का सवाल है, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और एडवोकेट जोहेब हुसैन ने दलीलें पेश कीं।

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