आगरा:
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-5, आगरा माननीय मृदुल दुबे ने चोरी के एक मामले में गिरफ्तार अभियुक्त सुमित उर्फ दादू पुत्र दीवान सिंह को सशर्त जमानत दे दी है।
अभियुक्त को ₹30,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर रिहा किया जाएगा।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
यह मामला फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के मु०अ०सं०-332/2025 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त पर भारतीय न्याय संहिता (भा०न्या०सं०) की धारा 303(2), 317(2), 317(5) और 112 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी अनुज कुमार ने 20.10.2025 को आगरा गेट पर अपनी मोटरसाईकिल (न० यू०पी080 ई.ए. 7825 होंडा लीवो) चोरी होने की तहरीर दी थी। शुरू में प्राथमिकी अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई थी।

न्यायालय का विचार:
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता संदीप एडवोकेट और रंजना एडवोकेट ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की।
जबकि, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया और कहा कि चोरी की मोटरसाईकिल अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुई है।
न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि:
* प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई थी।
* चोरी की मोटरसाईकिल की बरामदगी हुई है, लेकिन बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, जिसे साक्ष्य का विषय माना गया।
* अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
* अभियुक्त 28.10.2025 से जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध है।
* यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
न्यायाधीश ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई अंतिम विचार किए बिना, अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आधार पर्याप्त पाया।

जमानत की शर्तें:
न्यायालय ने जमानत स्वीकार करते हुए निम्नलिखित शर्तें लगाई हैं:
* अभियुक्त किसी भी अपराध में पुनः संलिप्त नहीं होगा।
* वह वादी मुकदमा या अन्य साक्षियों को डराएगा/धमकाएगा नहीं और प्रत्येक नियत तिथि पर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
* वह विचारण (ट्रायल) के दौरान न्यायालय में सहयोग करेगा। जमानत का यह आदेश दिनांक 05.11.2025 को पारित किया गया।
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