आगरा:
जनपद के थाना कागारोल क्षेत्र के गढ़ी बलजीत में 2014 में हुए दयाल सिंह हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।
पिता की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी पुत्र उधम सिंह उर्फ उदल सिंह को एडीजे 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने साक्ष्यों के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं।
अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा:
घटना 5 जुलाई 2014 की रात की है। मृतक दयाल सिंह अपने घर के सामने खेत में सो रहे थे, तभी अज्ञात हमलावर ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी श्रीमती शीला देवी ने इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध थाना कागारोल में मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस जांच और गिरफ्तारी:
पुलिस ने विवेचना के दौरान 30 जनवरी 2015 को मृतक के पुत्र उधम सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा था कि आरोपी की निशानदेही पर झाड़ियों से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि पिता से विवाद के चलते पुत्र ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया।
बरी होने के मुख्य कारण:
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने में विफल रहा। बरी होने के पीछे निम्नलिखित बिंदु अहम रहे:
* गवाहों का मुकरना: अभियोजन की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए, लेकिन मृतक की पत्नी (वादी मुकदमा) सहित तथ्य के पांच मुख्य गवाह अपने बयानों से मुकर गए।
* स्वतंत्र गवाह की कमी: कथित तमंचे की बरामदगी के समय पुलिस के पास कोई स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह मौजूद नहीं था।
* जांच में लापरवाही: मृतक के शरीर से मिली बुलेट और बालों के नमूनों को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) नहीं भेजा गया था।
आरोपी के अधिवक्ता उमेश यादव के तर्कों और साक्ष्यों की कमी को देखते हुए न्यायालय ने उधम सिंह को दोषमुक्त कर दिया।
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