आगरा 27 फ़रवरी ।
युवती के अपहरण एवं सामूहिक दुराचार के मामलें में आरोपित सात आरोपियों को साक्ष्य कें अभाव में एडीजे माननीय मदन मोहन नें बरी करने के आदेश दिये है ।
थाना न्यू आगरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि उसकीं पुत्री 7 जून 2012 की सुबह 9 बजें अपनी छोटी बहन के साथ अब्बू लाला की दरगाह पर गयी थी। घर वापसी के दौरान आरोपी जितेंद्र उर्फ चीता पुत्र कमानी जाटव निवासी सेमरी का ताल, थाना ताजगंज अन्य कें सहयोग से वादी की पुत्री का अपहरण कर ले गया।

वादी की पुत्री ने अपनी बरामदगी उपरांत जितेंद्र उर्फ चीता के अतिरिक्त मोहर सिंह, भूरा, मुकेश, गिर्राज, भत्तों एवं रामबाबू निवासी गण सेमरी का ताल, थाना ताजगंज, जिला आगरा के विरुद्ध अपहरण एवं दुराचार का आरोप लगाया गया था।
अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा, पीड़िता, चिकित्सक सहित 7 गवाह अदालत में पेश हुये। मैडिकल में दुराचार की पुष्टि नहीं होने एवं पीड़िता के बयानों में विरोधाभास पर एडीजे माननीय मदन मोहन ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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