अधीनस्थ न्यायालय के पत्नी को किरायें के मकान में रहने हेतु 25 हजार रुपये दिलाने के आदेश को सत्र न्यायाधीश ने किया निरस्त

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आदेश के विरुद्ध पति ने की थी अपील

आगरा 24 फ़रवरी ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर सत्र न्यायाधीश नें पति को राहत प्रदान की।

मामले के अनुसार राधा विहार कमला नगर निवासिनी पत्नी ने कोलकाता बंगाल निवासी पति के विरुद्ध 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दायर करने पर सिविल जज जूनियर डिवीजन 1 ने 4 अप्रेल 24 को पत्नी को किराये के मकान मे रहने हेतु 25 हजार रुपये प्रतिमाह पति से दिलाने के आदेश दिये थे।

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अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कें विरुद्ध पति द्वारा अपने वरिष्ठ अधिवक्ता हरेश कुमार चतुर्वेदी द्वारा सत्र न्यायाधीश की अदालत मे अपील करनें पर एडीजे 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर पति को राहत प्रदान की।

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विवेक कुमार जैन
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