आगरा ५ मई ।
अधीनस्थ न्यायालय से दंडित 6 आरोपियों की अपील को स्वीकृत कर एडीजे 15 माननीय राजीव कुमार पालीवाल ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना कागारौल में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा प्रेम सिंह पुत्र जवाहर सिंह निवासी नगला परमाल, थाना कागारौल, जिला आगरा ने लोकेंद्र उर्फ लोकी, पुष्पेंद्र, जितेंद्र, रवि, विष्णु एवं राहुल उर्फ नर्रे निवासी गण नगला परमाल, थाना कागारौल, जिला आगरा के विरुद्धबल्बा, मारपीट, हड्डी तोड़ने, गाली गलौज एवं धमकी देने के मामले
में मुकदमा दर्ज कराने पर एसीजेएम प्रथम ने 30 अगस्त 24 को आरोपियों को दो वर्ष कैद एवं 27 हजार रुपये कें अर्थ दण्ड से दंडित करने पर आरोपियों द्वारा अपने अधिवक्ता नीरज पाठक कें माध्यम से सत्र न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश केविरुद्ध अपील प्रस्तुत की थी।
एडीजें 15 माननीय राजीव कुमार पालीवाल ने आरोपियो के अधिवक्ता के तर्क पर आरोपियों की अपील स्वीकृत कर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025







1 thought on “अधीनस्थ न्यायालय से दंडित 6 आरोपियों को सत्र न्यायालय ने किया बरी”