संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद का मामला

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/प्रयागराज 08 जनवरी

शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक

हाईकोर्ट के अगले आदेश तक आगे की प्रक्रिया पर लगी रोक

मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी

हिंदू पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और अधिवक्ता प्रभाष पांडेय ने रखा पक्ष

मुस्लिम पक्ष की तरफ से एसएफए नकवी ने रखा पक्ष

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल की है सिविल रिवीजन याचिका

याचिका में संभल जिला अदालत में विचाराधीन मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द किए जाने कि की गई है मांग

याचिका पर अंतिम फैसला आने तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने कि भी की गई है मांग

एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने और दीवानी अदालत के सर्वे आदेश की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मुस्लिम पक्ष ने की है मांग

हिंदू पक्ष द्वारा पहले ही हाईकोर्ट में दाखिल की जा चुकी है कैविएट

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हिंदू पक्ष की ओर से संभल की शाही मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का किया गया है दावा

संभल के सिविल जज ने 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष की अर्जी पर जामा मस्जिद का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने का दिया था आदेश

मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का दिया था निर्देश

24 नवंबर 2024 को मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष की याचिका अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट आती है तो तीन दिन के अंदर हाईकोर्ट उसे सूचीबद्ध करे

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जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच करेगी मामले में सुनवाई

संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक।

हाईकोर्ट के अगले आदेश तक आगे की प्रक्रिया पर लगी रोक।

मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।

हिंदू पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और अधिवक्ता प्रभाष पांडेय ने रखा पक्ष।

मुस्लिम पक्ष की तरफ से एसएफए नकवी ने रखा पक्ष।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल की है सिविल रिवीजन याचिका।

याचिका में संभल जिला अदालत में विचाराधीन मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द किए जाने कि की गई है मांग।

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याचिका पर अंतिम फैसला आने तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने कि भी की गई है मांग।

एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने और दीवानी अदालत के सर्वे आदेश की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मुस्लिम पक्ष ने की है मांग।

हिंदू पक्ष द्वारा पहले ही हाईकोर्ट में दाखिल की जा चुकी है कैविएट।

हिंदू पक्ष की ओर से संभल की शाही मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का किया गया है दावा।

संभल के सिविल जज ने 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष की अर्जी पर जामा मस्जिद का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने का दिया था आदेश।

मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी दी थी चुनौती।

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सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का दिया था निर्देश।

24 नवंबर 2024 को मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष की याचिका अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट आती है तो तीन दिन के अंदर हाईकोर्ट उसे सूचीबद्ध करे।

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच करेगी मामले में सुनवाई।

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मनीष वर्मा
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