मृतक का पुत्र एवं एक अन्य गवाह की हुई गवाही, उन्होंने भी नहीं किया घटना का समर्थन, 23 वर्ष में अन्य गवाह भी नहीँ हुये हाजिर
आगरा 20 मार्च ।
लापरवाही जनित हत्या एवं अन्य आरोप में आरोपित रोडवेज बस चालक कृष्ण मुरारी पुत्र मूंगा राम निवासी पिनाहट, जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव मे सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा धर्मवीर नें थानें पर तहरीर दे आरोप लगाया कि उसके पिता गनपत सिंह 9 अगस्त 2002 की सुबह 9 बजें साईकल से अपने गांव आ रहे थे।
कलाल खेरिया पर पहलवान टैंट हाउस के सामने रोडवेज बस यूपी 80 9605 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से बस चला उन्हे पीछे से टक्कर मार दूर तक घसीटते हुये ले जाया गया। जिससे वादी के पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बस चालक बस छोड़ कर फरार हो गया।
अभियोजन की तरफ से उक्त मामले में मृतक के पुत्र धर्मवीर एवं एक अन्य विजय कुमार की गवाही ही दर्ज कराई जा सकी। अदालत के अनेक आदेश के बावजूद 23 साल में पुलिस के गवाह एवं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को गवाही हेतु पेश करने मे अभियोजन सफल नही हो सका।
दोनों गवाहों द्वारा भी घटना का समर्थन नहीं करने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नरायन शर्मा एवं जय शर्मा के तर्क पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने रोडवेज बस चालक को बरी करने के आदेश दिये।
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