आगरा/प्रयागराज:
रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने खिलाफ वाराणसी की स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा 21 जुलाई 2025 को सुनाए गए फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
यह मामला सितंबर 2024 में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए एक कथित भड़काऊ बयान से जुड़ा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में सिख समुदाय को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में उनके खिलाफ एक वाद दायर किया था।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी/एमएलए) की अदालत ने 28 नवंबर 2024 को सुनवाई के बाद इस वाद को खारिज कर दिया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी सत्र न्यायालय में एक निगरानी याचिका (revisional petition) दायर की, जिसे स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को स्वीकार कर लिया।

राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग की गई है कि वह वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द करे और उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करे। इस याचिका में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता नागेश्वर मिश्रा को प्रतिवादी बनाया गया है।
इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ करेगी।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा “न्याय में देरी, न्याय से इंकार “,100 वर्षीय वृद्ध की उम्रकैद 42 साल बाद रद्द - February 5, 2026
- बरेली हिंसा मामले में आरोपी नाजिम रज़ा खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत - February 4, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पूछे गंभीर विधिक प्रश्न,संपत्तियों को ध्वस्तीकरण से दी अंतरिम सुरक्षा - February 4, 2026







