आगरा/प्रयागराज:
रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने खिलाफ वाराणसी की स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा 21 जुलाई 2025 को सुनाए गए फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
यह मामला सितंबर 2024 में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए एक कथित भड़काऊ बयान से जुड़ा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में सिख समुदाय को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में उनके खिलाफ एक वाद दायर किया था।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी/एमएलए) की अदालत ने 28 नवंबर 2024 को सुनवाई के बाद इस वाद को खारिज कर दिया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी सत्र न्यायालय में एक निगरानी याचिका (revisional petition) दायर की, जिसे स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को स्वीकार कर लिया।

राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग की गई है कि वह वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द करे और उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करे। इस याचिका में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता नागेश्वर मिश्रा को प्रतिवादी बनाया गया है।
इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ करेगी।
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