आगरा।
जनपद की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (न्यायालय संख्या-04) की अदालत ने आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी जगतार की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
जगतार अमृतसर पंजाब का रहने वाला है । न्यायालय ने आरोपी को व्यक्तिगत बंधपत्र और प्रतिभू दाखिल करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि:
आरोपी जगतार के खिलाफ थाना एत्मादपुर में अपराध संख्या 90/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) और 63 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में जगतार दिनांक 15 मार्च 2026 से जिला कारागार, आगरा में निरुद्ध (बंद) था।
न्यायालय में दी गई दलीलें:
बचाव पक्ष: आरोपी के अधिवक्ता संदीप सिंह एडवोकेट ने तर्क दिया कि जगतार को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह पूरी तरह निर्दोष है।

उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि आरोपी भविष्य में न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग करेगा और विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है।
अभियोजन पक्ष: सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपित अपराध गैर-जमानती प्रकृति का है, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
न्यायालय का निर्णय:
विद्वान न्यायाधीश माननीय प्रगति सिंह (प्रथम) ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
आदेश के मुख्य बिंदु:
आरोपी जगतार की जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।
आरोपी को ₹30,000/- (तीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र (Personal Bond) जमा करना होगा।
इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू (Sureties) प्रस्तुत करने पर ही उसे जेल से रिहा किया जाएगा।
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