वादी की फर्म से 33 लाख रुपये के जूते के डिब्बे ले नहीँ किया था भुगतान
अमानत में खयानत आरोप में तलब हुये पिता पुत्र
आगरा 02 अप्रैल ।
33 लाख रुपये के जूते के डिब्बे लेकर भुगतान नहीं करने पर एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार ने भारत एक्सपोर्ट के प्रोप्राइटर पिता पुत्र को अमानत मे खयानत के। आरोप में अदालत मे तलब करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी ब्रज मोहन अग्रवाल की कोरोपेक इंडिया के नाम से बाईपुर सिकन्दरा में जूते के डिब्बे बनाने की फर्म है। विपक्षी भारत एक्सपोर्ट् के प्रोप्राइटर तेजपाल खुराना एवं उनके पुत्र पारस खुराना ने वादी की फर्म से वर्ष 2017 से जूते के डिब्बे क्रय किये जाते रहे।विपक्षी गण पर वादी की फर्म कें 33,39,852/- रुपयें बकाया चल रहे थे।
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निरन्तर तगादे के बाद भी विपक्षी गण द्वारा भुगतान नहीं करने पर वादी नें अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया।
जिस पर एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार ने अमानत में खयानत के आरोप में पिता पुत्र को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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