8 मार्च को आगरा में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियाँ पूरी

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समीक्षा बैठक में वादकारियो को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का निर्णय

आगरा 05 मार्च ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश माननीय विवेक संगल के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में दिनांक 08.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके परिपेक्ष में दिनांक 05.03.2025 को माननीय अमरजीत, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, के विश्राम कक्ष में एक बैठक आहूत की गई। बैठक में माननीय दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा, राकेश रंजन डीडीओ आगरा, पुलिस विभाग की ओर से एसीपी/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, आगरा, एवं श्रीमती शुभांगी, एडीएम/एफआर, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, आगरा उपस्थित रही।

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उपस्थित अधिकारी गण से राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित वादों का एवं वादकारियो को लाभ दिए जाने के संबंध मे समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उपस्थित आधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आधिकादिक वादों के निस्तारण किए जाने के लिए वादों को चिन्हित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक करें।

जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जा सके। साथ ही यह भी समझाएं कि समझौते से किए हुए वाद के निस्तारण में किसी भी पक्ष की हर व जीत नहीं होती है। इसमें दोनों ही पक्ष की जीत होती है। इसमें दोनों ही पक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है।

इसके अतिरिक्त माननीय डॉ दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा यह अपील की गई है कि वादकारियो को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का प्रयास करें।

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विवेक कुमार जैन
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