आगरा, 24 जुलाई 2025
एक नाबालिग छात्रा से अश्लील छेड़छाड़, पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत आरोपित विनोद पुत्र जगवीर सिंह (निवासी ग्राम खेरा देवीदास, थाना बाह, जिला आगरा) की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने खारिज कर दी है।
थाना बाह में दर्ज मामले के अनुसार, वादी की 13 वर्षीय बेटी, जो कक्षा 7 की छात्रा है, आरोपी विनोद द्वारा स्कूल आने-जाने के दौरान लगातार अश्लील छेड़छाड़ का शिकार हो रही थी।
Also Read – आगरा जिला न्यायालय परिसर में सुरक्षा का जायजा: अत्याधुनिक उपकरणों से लैस टीमें सक्रिय
आरोप है कि जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो विनोद उसे जान से मारने की धमकी देता था। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के मोबाइल पर भी अत्यंत आपत्तिजनक संदेश भेजे थे।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुभाष गिरी के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी विनोद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश दिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- किरावली में ‘प्री मेगा शिविर’ का आयोजन: योजनाओं की मिली जानकारी, पुष्टाहार का हुआ वितरण - February 4, 2026
- किराये के विवाद में पथराव और मारपीट के आरोपी 30 साल बाद बरी - February 4, 2026
- मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी: चेक बाउंस होने पर आरोपी कोर्ट में तल - February 4, 2026








1 thought on “आगरा: नाबालिग से छेड़छाड़, पॉक्सो और आईटी एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज”