साढ़े बारह वर्षीय बालिका के साथ जघन्य कृत्य दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष कैद और 50 हजार के अर्थ दंड की सजा

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आगरा 25 जनवरी ।

अवयस्क बालिका से दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी रमा कांत पुत्र भरत सिंह निवासी नन्द लाल पुर थाना खंदौली जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने 20 वर्ष कैद एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।

थाना खंदौली में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर 2 अप्रेल 2022 को तहरीर दें, आरोप लगाया कि वह ट्रक चालक हैं। घटना वाले दिन वह गांव के बाहर से ट्रक लेकर निकल रहा था।

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जिस पर वादी की पत्नी रात्रि दस बजे करीब उसकें लिये खाना लेकर रोड पर आई थी। घर में उसकी साढ़े बारह वर्षीय पुत्री अकेली थी। उसी दौरान आरोपी ने पानी पीने के बहाने घर में घुस उसके साथ दुराचार किया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा पीड़िता, चिकित्सक सहित अन्य गवाह विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने अदालत में पेश किये।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर नें पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता एवं महिला चिकित्सक के बयान के आधार पर 24 वर्षीय आरोपी रमा कांत को विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के तर्क पर आरोपी को उसके जघन्य कृत्य के लिये दोषी पाते हुये 20 वर्ष कैद एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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