आगरा 10 मार्च ।
स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष माननीय शोभा पोरवाल, सदस्य द्वय माननीय पदमजा शर्मा एवं माननीय हेमलता गौतम ने वादी मुकदमा को इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से क्लेम की धनराशि के रूप में 1 लाख 75 हजार रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा पंकज अग्रवाल पुत्र पीएन अग्रवाल निवासी कमला नगर, जिला आगरा ने विपक्षी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मैडिसन पॉलसी ली थी। 18 मई 2019 को वादी का मेदांता हॉस्पिटल में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ ।
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उसके उपरांत हार्निया की शिकायत हो गयी विपक्षी इंश्योरेंश कंपनी द्वारा अपूर्ण धनराशि का भुगतान करने पर वादी द्वारा स्थायी लोक अदालत मे मुकदमा प्रस्तुत करने पर स्थाईलोक अदालत ने वादी को मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 1 लाख 75 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये। वादी की तरफ से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता सुजीत कुमार द्वारा की गई।
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