2 जून 2019 को आगरा कालेज के सामने खम्बे में करंट आने से युवक की हुई थी असमय मृत्यू
मृतक आशीष शर्मा संगमरमर की मूर्तियां बना कर करता था जीवन यापन
20 वर्षीया पत्नी एवं डेढ़ वर्षीय पुत्र को बेसहारा छोड़ गया था मृतक
उप निदेशक विद्युत सुरक्षा ने भी की थीं मुआवजे की संस्तुति, फिर भी टोरेंट पावर लिमिटेड ने झाड़ लिया था अपना पल्ला
आगरा १८ अप्रैल ।
आगरा स्थाई लोक अदालत ने आगरा कालेज के सामने स्थित नागरी प्रचारिणी के समीप विद्युत खम्बे के सपोर्ट वायर से करंट लगने से युवक की हुई असमय मौत पर मृतक की बीस वर्षीया पत्नी एवं डेढ़ वर्षीय पुत्र को बतौर क्षतिपूर्ति टोरेंट पावर लिमिटेड एवं उसकीं इंश्योरेंश कंपनी से मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 10 लाख 6 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये है ।
मामले के अनुसार श्रीमती ईशा शर्मा पत्नी स्व.आशीष शर्मा निवासनी कंस गेट, गोकुल पुरा, थाना लोहामंडी जिला आगरा, हाल निवासनी नेहरू प्लेस, कलवारी ने स्वयं एव अपने डेढ़ वर्षीय पुत्र के जीवन यापन के लिये टोरेंट पावर लिमिटेड एवं उसकीं इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बना स्थाई लोक अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि उसके पति आशीष शर्मा की 2 जून 2019 की रात्रि 8.15 बजें करीब आगरा कालेज के सामने स्थित नागरी प्रचारिणी गेट के समीप टोरेंट पावर लिमिटेड की लापरवाही से खम्बे के सपोर्ट वायर मे करंट उतरने से असमय मौत हो गई थी।
20 वर्षीय वादनी के पति आशीष शर्मा मूर्तिकार थे।वह संगमरमर की मूर्ति बनाने एवं विक्रय का कार्य करतें थे।पति की मौत के बाद वादनी एवं उसके डेढ़ वर्षीय अबोध पुत्र के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया था ।वादनी के पति ही उसके जीवन यापन के एक मात्र सहारा थे।उप निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी उक्त मामले में टोरेंट पावर से वादनी को क्षतिपूर्ति दिलानें की संतुति की थी।उसके बाद भी टोरेंट पावर लिमिटेड ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था।
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टोरेंट पावर लिमिटेड द्वारा अदालत में संवेदन हीनता का परिचय देते हुए कथन किया कि मृतक को इतनी तो जानकारी होनी चाहिये थीं कि खम्बे में करंट आ सकता है । उसे स्वयं खतरे से आगाह रहना चाहिये था। मृतक का दायित्व था कि वह अपनी सुरक्षा स्वयं करता। मृतक ने स्वयं की लापरवाही से रिस्क ली। क्षतिपूर्ति के बाबत टोरेंट पावर लिमिटेड का कोई दायित्व नहीँ बनता, यदि कोई दायित्व बनता भी है तो टोरेंट पावर लिमिटेड ने आक्षेपित रिस्क के विरुद्ध अनुतोष हेतु यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश लिमिटेड से पॉलसी ली है। क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कम्पनी की हैं।
स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष माननीय शोभा पोरवाल, सदस्य हेमलता गौतम एवं पदमजा शर्मा ने दोनों पक्षो के तर्क सुनने के उपरांत टोरेंट पावर लिमिटेड एवं उसकीं इंश्योरेंश कंपनी से वादनी को मुकदमा दायर करने की दिनांक 17 जुलाई 2020 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वादनी को 10 लाख 6 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।
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