पॉक्सो एक्ट के आरोपी बरी, गवाही से मुकरने पर वादी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

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आगरा: ५ अगस्त ।

शमशाबाद थाना क्षेत्र के एक पॉक्सो एक्ट और अश्लील छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने तीनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने गवाही से मुकरने के कारण वादी मुकदमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं।

यह मामला 5 मई 2016 का है, जब शाम करीब 5:30 बजे नया बांस गांव की एक युवती हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। आरोप था कि वहां मौजूद उदय सिंह ने उसके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया।

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जब युवती के चाचा लाल सिंह ने इसकी शिकायत की, तो उदय सिंह, जगदीश, रवि और कुछ अन्य लोगों ने वादी के घर पर हमला कर दिया और लाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बीच-बचाव करने आईं महिलाओं से भी बदसलूकी की गई।

पुलिस ने इस मामले में उदय सिंह, जगदीश और रवि के खिलाफ अश्लील छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन हत्या के आरोप में नहीं।

अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में वादी और पीड़िता सहित कुल सात गवाह पेश किए। हालांकि, सुनवाई के दौरान वादी और पीड़िता दोनों अपनी गवाही से मुकर गए।

इसके चलते साक्ष्य के अभाव में और आरोपियों के वकील अशोक कुमार कुशवाह की दलीलों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।

अदालत ने गवाही से मुकरने को गंभीरता से लेते हुए वादी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।

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विवेक कुमार जैन
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