धोखाधड़ी और धमकी के आरोप में दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा, ३० जुलाई ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में नारायण सिंह और दिलीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश ताजगंज थानाध्यक्ष को दिया है।

यह मामला डौकी, आगरा के नगला बिंदु गाँव निवासी बेताल सिंह पुत्र डंम्बर सिंह ने अपने वकील दिनेश सिंह के माध्यम से अदालत में एक याचिका दायर कर उठाया था।

बेताल सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके रिश्तेदार नारायण सिंह पुत्र दुशासन सिंह, जो गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर में वैद्य जी के फार्म के निवासी हैं, ने अपने परिचित दिलीप कुमार को अपनी गारंटी पर उनके बेटे मनीष तोमर से 2.50 लाख रुपये दिलवाए थे।

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जब लंबे समय तक रुपये नहीं चुकाए गए और तगादा किया गया, तो आरोपियों ने टालमटोल करना शुरू कर दिया। बेताल सिंह ने आगे बताया कि 15 अप्रैल 2025 को जब उन्होंने फतेहाबाद रोड स्थित रमाडा होटल पर खड़े नारायण सिंह से रुपये मांगे, तो नारायण सिंह ने उनके साथ बदसलूकी की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए रुपये देने से मना कर दिया।

सीजेएम ने इस मामले में नारायण सिंह और दिलीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच के आदेश दिए हैं।

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विवेक कुमार जैन
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