आगरा/फतेहाबाद 2 जुलाई 2025 ।
एक सेल्समैन पर अपनी मालकिन की बीयर शॉप से लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहाबाद ने आरोपी सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मामले की जांच करने का आदेश थाना प्रभारी निबोहरा को दिया है।
मामला वादी सरनाम सिंह निवासी तोड़ी का पुरा, थाना बाह से जुड़ा है। उन्होंने अपने अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार शैवाल और विश्व रतन प्रताप सिंह के माध्यम से अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
Also Read – लव जिहाद और बलात्कार के आरोप में चाचा-भतीजा बरी, पीड़िता और वादी अपने बयानों से मुकरे
प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि उनकी पत्नी श्रीमती सरोज के नाम से एक बीयर शॉप है, जिस पर कोमल सिंह पुत्र चंदन सिंह (निवासी ग्राम बक्शी, धनोला कलां, थाना निबोहरा) बतौर सेल्समैन कार्यरत था।
वादी के अनुसार, 31 मार्च 2025 को सुबह 11 बजे, सरनाम सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती सरोज सेल्समैन कोमल सिंह से हिसाब-किताब करने पहुंचे। आरोप है कि सेल्समैन ने न तो कोई हिसाब दिया, बल्कि वादी के साथ अभद्रता की और बिक्री के रुपये लेकर भाग गया।
बाद में हिसाब मिलाने पर पता चला कि सेल्समैन द्वारा बीयर शॉप से ₹3,06,856/- का गबन किया गया है।
अदालत ने वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, थाना प्रभारी निबोहरा को तत्काल मुकदमा दर्ज करने और मामले की गहन विवेचना शुरू करने का आदेश दिया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
1 thought on “बीयर शॉप से लाखों की धोखाधड़ी: सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश”