8 आरोपियों के विरुद्ध अदालत ने पारित किये आदेश
आगरा 07 अक्टूबर।
विवाहिता की मार पीट कर हत्या, तीन तलाक एवं अन्य धारा में आरोपित 8 ससुरालीजनों के विरुद्ध सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के
आदेश थानाध्यक्ष एत्मादौल्ला को पारित किये हैं।
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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती परवीन पत्नी स्व.नसीर निवासी अब्बास नगर थाना एत्मादौल्ला जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता मो.नासिर अब्बास एवं रजिया खान के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकी पुत्री खुसना की शादी घटना से 9 वर्ष पूर्व अनवर पुत्र सलीम निवासी नेनाना जाट थाना सदर बाजार जिला आगरा के साथ हुई थी।
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वादनी के अनुसार शादी के बाद से ही उनका दामाद शराब का सेवन कर वादनी की पुत्री के साथ आये दिन मारपीट करता था। जान से मारने की नीयत से उसे करंट लगाया गया। चार बच्चे हो जाने पर भी उसमे कोई फर्क नहीं आया ।
24 सितम्बर 23 को पति अनवर, ससुर सलीम, सास श्रीमती जमीला, जेठ अंसार, देवर दिलशाद, अकबर, ननद शबनम एवं शमा ने वादनी की पुत्री के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर उसे गम्भीर रूप से घायल कर बच्चों सहित घर से निकाल दिया।
वादनी ने अपनी पुत्री को एस.एन. अस्पताल में भर्ती कराया वहाँ आकर आरोपी वादनी की पुत्री को तीन तलाक दें कर चला गया । 13 नवम्बर 23 को वादनी की पुत्री की मृत्यू हो गयी।
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वादनी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने पति सहित 8 ससुरालीजनो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष एत्मादौल्ला को पारित किये हैं।
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