विवाहिता की हत्या, तीन तलाक एवं अन्य आरोप मे मुकदमे के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
8 आरोपियों के विरुद्ध अदालत ने पारित किये आदेश

आगरा 07 अक्टूबर।

विवाहिता की मार पीट कर हत्या, तीन तलाक एवं अन्य धारा में आरोपित 8 ससुरालीजनों के विरुद्ध सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के
आदेश थानाध्यक्ष एत्मादौल्ला को पारित किये हैं।

Also Read – चैक डिसऑनर आरोपी को हुई एक वर्ष कैद एवम 29 लाख रुपए का आर्थिक दंड

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती परवीन पत्नी स्व.नसीर निवासी अब्बास नगर थाना एत्मादौल्ला जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता मो.नासिर अब्बास एवं रजिया खान के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकी पुत्री खुसना की शादी घटना से 9 वर्ष पूर्व अनवर पुत्र सलीम निवासी नेनाना जाट थाना सदर बाजार जिला आगरा के साथ हुई थी।

Also Read – मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोपियों को मिली जमानत

वादनी के अनुसार शादी के बाद से ही उनका दामाद शराब का सेवन कर वादनी की पुत्री के साथ आये दिन मारपीट करता था। जान से मारने की नीयत से उसे करंट लगाया गया। चार बच्चे हो जाने पर भी उसमे कोई फर्क नहीं आया ।

24 सितम्बर 23 को पति अनवर, ससुर सलीम, सास श्रीमती जमीला, जेठ अंसार, देवर दिलशाद, अकबर, ननद शबनम एवं शमा ने वादनी की पुत्री के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर उसे गम्भीर रूप से घायल कर बच्चों सहित घर से निकाल दिया।

वादनी ने अपनी पुत्री को एस.एन. अस्पताल में भर्ती कराया वहाँ आकर आरोपी वादनी की पुत्री को तीन तलाक दें कर चला गया । 13 नवम्बर 23 को वादनी की पुत्री की मृत्यू हो गयी।

Also Read – अश्लील छेड़छाड़ एवम पॉक्सो एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष की कैद

वादनी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने पति सहित 8 ससुरालीजनो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष एत्मादौल्ला को पारित किये हैं।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *