पति से पृथक होने के बाद पुत्र का पूर्व नाम बदल कर बनवाया था दूसरा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र
आगरा 11 नवंबर ।
धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यन्त्र के मामले मे सीजेएम आगरा माननीय अचल प्रताप सिंह ने वादी इंद्र जीत सिंह धालीवाल की पत्नी एवं जन्म एवं मृत्यू पंजीकरण विभाग के कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को पारित किये है ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा इंद्र जीत सिंह धालीवाल पुत्र भूपेंद्र सिंह धालीवाल निवासी अमित विहार एक्सटेंशन, कमला नगर ने अपनें अधिवक्ता हर्ष मलिक के माध्यम से सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वादी की शादी श्रीमती मिनी मनचंदा पुत्री स्व. किशन चन्द मनचंदा निवासनी गोकुल नगर मारुति स्टेट थाना शाहगंज से 10 दिसम्बर 2017 को हुई थी।
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पति पत्नी के संसर्ग से 2 जनवरी 2020 को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रभ जीत सिंह धालीवाल रखा गया था। जिसका 12 मार्च 2022 को नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया था ।
पारिवारिक विवाद के चलते वादी की पत्नी पुत्र को लेकर मायकेँ चली गयी जिस पर पुत्र की कस्टडी प्राप्ति हेतु वादी ने अदालत में मुकदमा किया तब वादी को ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी नें डॉक्टर के फर्जी लेटर पेड एवं हस्ताक्षर कर नगर निगम से अपने पुत्र का दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया है ।
उसने पुत्र का पूर्व नाम बदल सहज सिंह करवा लिया था । 5 अप्रेल 2024 को उक्त फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवा कर वादनी ने धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यन्त्र किया।
सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने वादी की पत्नी एवं नगर निगम कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिये।
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