घातक चोट पहुंचाने के मामले में एक आरोपी को एक वर्ष की कैद और दो हज़ार रुपए के जुर्माने की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

घातक चोट पहुंचाने के एक मामले में, अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे)-23 माननीय अमित कुमार यादव ने एक आरोपी अतुल, पुत्र डालचंद, निवासी खाती पाड़ा, थाना लोहामंडी, जिला आगरा को दोषी पाया है।

न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला थाना लोहामंडी में दर्ज किया गया था, जहाँ वादी ओम प्रकाश, पुत्र दयाराम, ने एक तहरीर दी थी। अपनी शिकायत में, उन्होंने आरोप लगाया था कि 30 जनवरी, 2024 की रात लगभग 9:45 बजे, जब वह नोबस्ता चौराहे से अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें आरोपी अतुल मिला।

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ओम प्रकाश के अनुसार, आरोपी अतुल ने उनसे अकारण विवाद शुरू कर दिया और जबरन उन्हें अंधेरे में ले जाकर जान से मारने की नीयत से उनके चेहरे पर ब्लेड से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। कुछ लोगों को आते देख आरोपी मौके से भाग गया।

वादी की तहरीर पर, आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी सहित चार गवाहों को अदालत में पेश किया गया।

एडीजे-23 ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) शशि शर्मा के तर्कों पर विचार किया और आरोपी को हत्या के प्रयास के बजाय घातक चोट पहुंचाने का दोषी पाया।

इसी आरोप में न्यायालय ने उसे एक वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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