हत्या के प्रयास के एक आरोपी को 6 वर्ष की कैद तीन सबूत के अभाव में बरी

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आगरा 27 अगस्त ।

आगरा के एडीजे 16 माननीय अपूर्व सिंह ने रंजिश वश गोली मार हत्या के प्रयास के मामले मे आरोपित रवि पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम धिमसरी, थाना शमशाबाद, जिला आगरा को दोषी पाते हुये 6 वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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थाना शमशाबाद में दर्ज मामलें के अनुसार वादी मुकदमा राम सिंह ने थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसका पुत्र भूपेंद्र सिंह उर्फ प्लाजा 1 सितम्बर 2018 की रात्रि 9 बजे करीब अपनी दुकान से मोटरसाइकिल से घर आ रहा था,

 

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तभी डी.ए.वी. इंटर कालेज के पास पहुंचने पर पूर्व रंजिश वश पहले से घात लगाये बैठेआरोपी जय वीर सिंह उसके पुत्र गण रिंकू, रवि, एवं जितेंद्र पुत्र धनवान सिंह समस्त निवासी गण ग्राम धिमश्री, थाना शमसाबाद, जिला आगरा ने हथियारों से लैस हो वादी के पुत्र को घेर लिया,

मोटरसाइकिल छोड़ जान बचा भागने पर आरोपियों ने गोली मार वादी के पुत्र को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। गोली की आवाज सुन मौके पर आयें गांव वालों को देख आरोपी फायर करते हुये भाग गये।

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अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा, राम सिंह उसके चुटैल पुत्र भूपेंद्र सहित सात गवाह अदालत में पेश कियें, एडीजे 16 माननीय अपूर्व सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा, हिमांशु शर्मा एवं हरशूलराठौर के तर्क पर आरोपी रवि को हत्या प्रयास के आरोप में 6 वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

अदालत ने उक्त मामलें मे आरोपित जय वीर सिंह, रिंकू, एवं जितेंद्र को पर्याप्त सबूत के अभाव में बरी करने के भी आदेश दिये।

विवेक कुमार जैन
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