आगरा की उपभोक्ता अदालत प्रथम के आदेश पर इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ा बीमारी में खर्च हुए 1,89,630/- रुपये का भुगतान

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां
पीड़ित ने ली थी टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस से पॉलसी
बीमारी में हुये खर्चें का इंश्योरेंस कंपनी ने नही किया था भुगतान
आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने वादनी को चैक दें, राहत प्रदान की

आगरा 12 नवंबर ।

आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम कें अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने इंश्योरेंश कंपनी द्वारा प्रदत्त चैक वादनी को सौंप कर उन्हें राहत प्रदान की।

मामले के अनुसार वादनी श्रीमती चित्र लेखा पत्नी विख्यात पाल सिंह निवासी नीलम एंक्लेव, बोदला बिचपुरी रोड, जिला आगरा ने मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि उसने 27 जुलाई 21 को विपक्षी टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से मैडिकल इंश्योरेंश पॉलसी एक वर्ष के लिये ली थी और उसकी 4,517/- रुपयें की किश्त विपक्षी अदा की थी।

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एक वर्ष के दौरान होने वाली समस्त बीमारियो के उपचार का बीमा कंपनी का दायित्व था। बीमित अवधि में वादनी को अचानक शरीर में गम्भीर इंफेक्शन, लीवर में सूजन, शरीर में रक्त एवं प्रोटीन की कमी के कारण 29 अप्रेल 22 को अस्पताल में भर्ती होने पड़ा जहां से 8 मई 22 को वादनी को डिस्चार्ज किया गया ।

वादनी ने इलाज में हुये व्यय की प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रपत्र, मैडिकल रिपोर्ट, बिल सहित विपक्षी से क्लेम किया। विपक्षी द्वारा 17 जून 22 को वादनी का क्लेम खारिज करने पर उसने उक्त मुकदमा दायर किया था।

जिस पर उपभोक्ता आयोग प्रथम द्वारा वादनी को 1,89,630/- रुपये दिलाने के आदेश पारित किये थे।

विपक्षी द्वारा उक्त राशि आयोग में जमा करनें पर आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने वादनी को एकाउंटपेयी चैक सौंप उसें राहत प्रदान की।

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विवेक कुमार जैन
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