‘NIA को स्पष्टीकरण देना चाहिए’: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपपत्र में वर्णित गवाह के बयान और वास्तविक बयान के बीच विसंगति को चिन्हित किया

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प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर आरोपपत्र में संरक्षित गवाह के बयान को “पूरी तरह से विकृत” बताया।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पाया कि आरोपपत्र में दिया गया बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए वास्तविक बयान से अलग है।

आरोपपत्र में संरक्षित गवाह जेड का एक बयान शामिल था, जिसमें आरोप लगाया गया कि 29 मई, 2022 को अपीलकर्ता ने अहमद पैलेस में बैठक-सह-प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया था। इस बैठक के दौरान, PFI के विस्तार, इसके सदस्यों के प्रशिक्षण और मुस्लिम सशक्तिकरण पर चर्चा की गई, जिसमें इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों पर हमला करने के निर्देश दिए गए।

न्यायालय ने पाया कि गवाह ने कथित PFI बैठक में भागीदार के रूप में अपीलकर्ता का नाम नहीं बताया था तथा गवाह के बयान में दर्ज चर्चाओं की विषय-वस्तु में आरोप-पत्र में आरोपित हमलों के लिए कोई विशिष्ट निर्देश शामिल नहीं थे।

न्यायालय ने कहा,

“यह कहना पर्याप्त है कि पैराग्राफ 17.16 में जो पुनरुत्पादित किया गया, वह सही नहीं है। गवाह जेड के वास्तविक बयान के भौतिक भाग को आरोप-पत्र के पैराग्राफ 17.16 में पूरी तरह से विकृत कर दिया गया। कई बातें जो संरक्षित गवाह जेड ने नहीं बताईं, उन्हें पैराग्राफ 17.16 में शामिल कर लिया गया। पैराग्राफ 17.16 संरक्षित गवाह जेड के कुछ बयानों को जिम्मेदार ठहराता है, जो उसने नहीं दिए। NIA को इसके लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए। जांच तंत्र को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन इस मामले में पैराग्राफ 17.16 इसके विपरीत संकेत देता है।”

जमानत देते हुए न्यायालय ने आगे कहा कि हाईकोर्ट और निचली अदालत ने आरोप-पत्र पर निष्पक्ष रूप से विचार नहीं किया।

न्यायालय ने कहा,

“हमें यहां उल्लेख करना चाहिए कि विशेष न्यायालय और हाईकोर्ट ने आरोप-पत्र में दी गई सामग्री पर निष्पक्ष रूप से विचार नहीं किया। शायद PFI की गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया गया था। इसलिए अपीलकर्ता के मामले को ठीक से नहीं समझा जा सका।”

आरोप

अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 121, 121ए, और 122 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) की धारा 13, 18, 18ए और धारा 20 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

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