आगरा:
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, आगरा में 13 सितंबर, 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के अपर जिला जज/सचिव माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने दी है।
उद्घाटन और उद्देश्य:
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय संजय कुमार मलिक, 13 सितंबर को सुबह 10:30 बजे दीवानी न्यायालय परिसर, आगरा के गेट संख्या एक के पास स्थित पार्किंग स्थल में करेंगे।

इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से और त्वरित निपटारा करना है। डॉ. द्विवेदी के अनुसार, इस आयोजन में लगभग 5 लाख से अधिक लंबित और मुकदमेबाजी-पूर्व (प्रिलिटिगेशन) मामलों का निस्तारण किए जाने की उम्मीद है।
शामिल होने वाले विभाग और मामले
इस लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। वादकारी (मुकदमा करने वाले) अपने मामलों के निपटारे के लिए सीधे संबंधित विभाग के कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। इस दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा:
* बैंक और फाइनेंस कंपनियों से जुड़े मामले।
* मोटर वाहन चालान।
* एमएसीटी (एमएसीटी ) कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट में लंबित मामले।
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* उपभोक्ता फोरम से संबंधित मामले।
* समस्त बीडीओ (बीडीओ ) और तहसील कार्यालयों के मामले।
* अपर पुलिस आयुक्त कार्यालय से संबंधित मामले।
माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने आगरा प्रशासन से अपील की है कि वे वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास करें।
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