आगरा:
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर, आगरा जनपद में 13 सितंबर, 2025 को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य मामलों को आपसी सुलह-समझौते से निपटाना है।
यह लोक अदालत दीवानी न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सभी परिवार न्यायालय, उपभोक्ता फोरम कोर्ट, वाणिज्य न्यायालय, लारा कोर्ट, सभी राजस्व न्यायालय, सभी खंड विकास कार्यालय और सभी पुलिस आयुक्त कार्यालयों में लगाई जाएगी।

बैठक में बनी रणनीति:
इस राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के लिए 2 सितंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा, माननीय संजय कुमार मलिक ने की।
इस बैठक में न्यायिक अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा मामलों को चिन्हित कर उन्हें लोक अदालत में भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक वादकारियों को इसका लाभ मिल सके।

जनपद न्यायाधीश ने कहा कि आपसी समझौते से मामलों को निपटाना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे मामलों का स्थायी रूप से समाधान हो जाता है।
बैठक में माननीय अमरजीत, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी, और माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के साथ-साथ अन्य सभी न्यायिक अधिकारी भी मौजूद थे।
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लोक अदालत को सफल बनाने की अपील:
माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने मीडिया से अपील की है कि वे इस लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और वे इसका लाभ उठा सकें। उनका मानना है कि प्रचार-प्रसार से ही लोक अदालत को सफल बनाया जा सकता है।
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