मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दिए उत्तर प्रदेश रोडवेज से 9 लाख 36 हजार दिलाने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां मोटर दुर्घटना दावा
दुर्घटना में युवक को गंवाना पड़ा था अपना पैर
मच्छरदानी एवं पैराशूट बनानें का कार्य करता था युवक

आगरा 08 नवंबर ।

रोडवेज बस चालक की लापरवाही कें कारण दुर्घटना में अपना पैर गंवाने वाले युवक को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेन्द्र कुमार पांडेय ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से 9 लाख 36 हजार 421 रुपये दिलाने के आदेश दिये हैं ।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता मनीष कुमार पुत्र मोहर सिंह निवासी हजरत पुर टूंडला, जिला फिरोजाबाद ने अपने अधिवक्ता राजेश सिंघल एवं जेपी शर्मा के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत कर कथन किया कि, वह 25 सितम्बर 2017 की दोपहर 12 बजे करीब टेंपू में बैठ टूंडला से हजरत पुर जा रहा था ।

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आगरा फिरोजाबाद मार्ग पर गांव भदावली के समीप यूपी रोडवेज बस के चालक संजीव कुमार शर्मा निवासी नोरंगाबाद, इटावा ने तेजी एवं लापरवाही से बस चला टेंपू में पीछे से टक्कर मार टेंपू को दूर तक सड़क पर घसीटते हुये ले जाने के कारण याची बुरी तरह घायल हो गया।

उसके पूरे शरीर में गम्भीर चोटें आई ।कई अस्पताल में इलाज के बाद भी डॉक्टर को याची का दांया पैर जांघ से काटने को मजबूर होना पड़ा ।

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पूर्ण रूप से अपंग हो जानें पर याची ने प्रतिकर प्राप्ति हेतु अदालत में दावा प्रस्तुत किया था ।याची मच्छर दानी एवं पैराशूट बनाने का कार्य करता था ।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने आदेश पारित करने के तीस दिन के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 9,36,421/- रुपये अधिकरण के खाते में जमा कराने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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