आगरा की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दुर्घटना में मृत के आश्रितों को मय ब्याज के 31लाख 97 हजार रुपये दिलानें के दिए आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां मोटर दुर्घटना दावा
दुर्घटना में तीन की हुई थीं मौत

आगरा 02 जनवरी ।

दुर्घटना में मृत व्यवसायी के आश्रितो को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंश कंपनी से मय सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 31 लाख 97 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये है ।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता तुषार एवं ऋषभ निवासी गण सैक्टर 16, आवास विकास कॉलोनी, जिला आगरा के पिता प्रवीन कुमार गोयल, मां श्रीमती वंदना गोयल, मामा अमरीश बंसल, मामी श्रीमती रेनू बंसल के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन कर 11 अप्रेल 2017 को आगरा वापस आ रहे थे।

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रात्रि दो बजे करीब महुआ जिला दोसा के पास उनकी कार दुर्घटना ग्रस्त हो जाने पर प्रवीन कुमार गोयल, श्रीमती वंदना गोयल एवं श्रीमती रेनू बंसल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी ।

याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अधिवक्ता ब्रजेश सिंह चौहान के माध्यम से अदालत में क्षतिपूर्ति प्राप्ति हेतु मुकदमा दायर करने पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने याचिकाकर्ताओं को इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंश कंपनी से मय सात प्रतिशत ब्याज 31 लाख 97 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये ।

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विवेक कुमार जैन
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