बहु एवं उसके परिजनों पर सास एवं अन्य के साथ मारपीट एवं धमकी का था आरोप
सास ने अदालत में कहा वह कोई कार्यवाही नही करना चाहती
आगरा 06 जनवरी।
बल्बा, मारपीट एवं धमकी देने के मामले में आरोपित वादनी की पुत्रवधू श्रीमती निधि, उसके परिजनों राजेन्द्र कुमार, सिंम्पी, रामो देवी, नेहा, सम्मी, हिमांशू एवं मोनू निवासी गण गौतम नगर चक्की पाट, थाना रकाबगंज, जिला आगरा को वादियां मुकदमा द्वारा उनके पक्ष में गवाही देने पर एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार ने बरी करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती सुनीता पत्नी जसवंतसिंह निवासनी अवध पुरी, थाना जगदीशपुरा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया वादनी के पुत्र जीवन की शादी श्रीमती निधि कें साथ 14 दिसम्बर 23 को हुई थी। वादनी के अनुसार उसकीं पुत्र वधु का व्यवहार शादी के बाद से ही बहुत उग्र रहा।
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रोजाना परिवार में कलह शुरू कर दी । आयें दिन अपनें परिजनों से झूंठी शिकायत कर वादनी एवं उसके परिजनों के साथ अभद्रता कराई जाने लगी। 3 अक्टूबर 23 को पुत्री के जन्म के बाद भी पुत्रवधु के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया।वह पहले से ज्यादा उग्र हो गई।
12 अक्टूबर 23 को वादनी की पुत्रवधू ने वादनी के साथ मारपीट की और झूंठी शिकायत कर अपने परिजनों को वादनी के घर बुला वादनी के परिजनों की पिटाई कराई।
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उक्त मामले में एक मात्र वादनी की ही गवाही दर्ज हुई। वादनी ने अदालत में कहा कि, मेरे बेटे की अपनी पत्नी से सुलह हो गयी है।उसके एक पुत्री भी है। दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे हैं। मैं अब मुकदमें में कोई कार्यवाही नही करना चाहती हूं।
वादनी द्वारा अपनी प्रतिष्ठा और अपमान भूलकर पुत्र का घर बसाने के लिये दिये बयान एवं आरोपियो के अधिवक्ता चौधरी समीर के तर्क पर अदालत नें आरोपियों को बरी करने के आदेश दियें।
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