आरजी कर रेप -मर्डर केस में मुख्य अभियुक्त को जीवित रहने तक उम्र क़ैद की सजा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/सियालदह 20 जनवरी ।

आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त संजय रॉय को पश्चिम बंगाल की सियालदह अदालत ने उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई।

कोर्ट ने शनिवार को संजय रॉय को इस मामले में दोषी क़रार दिया था। पिछले साल अगस्त में हुई इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल में जन आक्रोश को जन्म दिया था।

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9 अगस्त, 2024 को महिला ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था। जांच में पता चला कि इस डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कोलकाता में प्रदर्शन शुरू हो गए थे और दो महीने से भी ज़्यादा समय तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं थीं।

18 जनवरी को कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला सुनाया।

फ़ैसला सुनाते हुए स्पेशल जज अनिर्बान दास ने कहा कि सीबीआई ने यौन शोषण और बलात्कार के जो सबूत पेश किए उससे उनका अपराध साबित होता है।

अदालत ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस ) की धारा 64 और 103 (1) के तहत दोषी ठहराया था।

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विवेक कुमार जैन
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