बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या: आरोपी को आजीवन कारावास और ₹25,000/- जुर्माना

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आगरा:

फतेहाबाद थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-19 माननीय लोकेश कुमार ने आरोपी गणपति सिंह को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर ₹25,000/- का अर्थ दंड (जुर्माना) भी लगाया है।

इसी मामले में, हत्या के प्रयास के आरोपी, गणपति सिंह के भाई, डोरी लाल को भी दोषी पाते हुए अदालत ने तीन वर्ष की कैद और ₹7,000/- के अर्थ दंड से दंडित किया है।

क्या था मामला ?

गुबरोठ निवासी वादी मुकदमा बच्चू सिंह द्वारा थाना फतेहाबाद में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी गणपति सिंह और डोरी लाल ने पुरानी रंजिश के चलते 20 अक्टूबर 2018 को उनके आवास पर तमंचे और कुल्हाड़ी से लैस होकर हमला कर दिया था।

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* वादी के पिता द्वारा विरोध करने पर, आरोपी गणपति सिंह ने तमंचे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

* बचाव के लिए आगे आईं ताई (श्रीमती नारायणी देवी) पर आरोपी डोरी लाल ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घटना के बाद आरोपी गांव से फरार हो गए थे। पुलिस ने गहन विवेचना के बाद दोनों आरोपी भाइयों गणपति सिंह और डोरी लाल को करीब ढाई माह बाद 8 जनवरी 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन, 9 जनवरी 2019 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

फैसले का आधार:

एडीजे-19 माननीय लोकेश कुमार की अदालत में, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घायल श्रीमती नारायणी देवी की चिकित्सीय रिपोर्ट, वादी और अन्य गवाहों की गवाही के अवलोकन के साथ-साथ एडीजीसी प्रदीप कुमार शर्मा और वादी के अधिवक्ता प्रदीप कुमार कुशवाह के तर्कों पर फैसला सुनाया गया।

अदालत ने गणपति सिंह को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और ₹25,000/- जुर्माना तथा उसके भाई डोरी लाल को हत्या के प्रयास के आरोप में तीन वर्ष की कैद और ₹7,000/- जुर्माना की सज़ा सुनाई।

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विवेक कुमार जैन
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