आगरा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देशों के तहत, जनपद न्यायाधीश माननीय संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में, आज दिनांक 18 नवंबर 2025 को केंद्रीय कारागार, आगरा में एक विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर के आयोजन के साथ ही जेल की बैरकों का भी निरीक्षण किया गया।

इस अवसर पर, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा, माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने शिविर में उपस्थित निरुद्ध बंदियों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान की।
उन्होंने बताया कि अब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ द्वारा पारित निर्णयों के अंग्रेजी आदेशों को हिंदी में भी अपलोड किया जाएगा, जिससे पक्षकार अपने आदेशों एवं निर्णयों को आसानी से पढ़ सकेंगे।

बंदियों को सर्दी से बचाव के लिए निर्देश:
शिविर के दौरान, माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने केंद्रीय कारागार, आगरा के अधीक्षक को निर्देशित किया कि वे निरुद्ध बंदियों को सर्दी से बचाव के लिए उचित प्रबंध करें और उन्हें गर्म कपड़े भी तुरंत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इसके अतिरिक्त, माननीय डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने निरुद्ध बंदियों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के लिए अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, आगरा को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
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