मेडिकल कराने से भी किया था इनकार
आगरा।
युवती के अपहरण के एक मामले में आरोपित सौरभ पुत्र चंद्रभान निवासी बारह खम्बा, सेवा का नगला, थाना शाहगंज, आगरा की जमानत अर्जी अदालत ने स्वीकार कर ली है।
पीड़िता द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान दिए जाने और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके विरुद्ध कोई बयान न देने के आधार पर आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए गए हैं।
क्या था मामला:
थाना शाहगंज में दर्ज मामले के अनुसार, वादी मुकदमा ने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री 23 जुलाई 2025 की रात्रि में अचानक घर से कहीं चली गई।

बस्ती के लोगों ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री को आरोपी सौरभ बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सौरभ को गिरफ्तार किया था।
पीड़िता का बयान:
पुलिस द्वारा वादी की पुत्री की बरामदगी के बाद उसे मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पीड़िता ने अपना मेडिकल कराने से इनकार कर दिया।
इसके अतिरिक्त, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अपने बयानों में भी पीड़िता ने आरोपी का पक्ष लिया और उसके विरुद्ध कोई भी बयान नहीं दिया।
आरोपी के अधिवक्ता मनीष निगम के तर्कों को मानते हुए, अदालत ने सौरभ की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया और उसकी रिहाई के आदेश जारी किए।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin







