आगरा 19 नवंबर ।
ग्यारह वर्षीय बालक की हत्या के मामले में आरोपित किशोर अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड की जज माननीय गरिमा सक्सेना एवं सदस्य नरेंद्र कुमार पचौरी ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना चित्र हाट में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा फूल सिंह ने तहरीर दें आरोप लगाया कि 1 फरवरी 2016 की रात वादी एवं उसकी पत्नी खेत में पानी लगाने गये थे।
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बाड़े में जानवरों को चारा डाल घर आये तो देखा उनका ग्यारह वर्षीय पुत्र चारपाई पर मृत पड़ा था । उनकी पुत्र वधु सपना भी घर से गायब मिली। वादी के पुत्र की हत्या सिर में मोंगरी मार कर की गई थीं।
वादी के अनुसार उसके पुत्र ने अपनी भाभी एवं किशोर अपचारी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था इस कारण उन्होनें वादी के पुत्र की हत्या कर दी थीं ।
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अभियोजन की तरफ से उक्त मामले में वादी मुकदमा सहित 9 गवाह अदालत में पेश किये थे। अदालत नें किशोर अपचारी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह के तर्क एवं घटना का कोई प्रत्यक्ष दर्शी गवाह नहीँ होनें के कारण पर्याप्त सबूत के अभाव में किशोर अपचारी को बरी करने के आदेश दिये।
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