आगरा नगर निगम के वार्ड नम्बर 8, खतैना की पार्षद निधि सिंह की हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई में अदालत ने किया आगरा के जलकल विभाग के महाप्रबंधक को तलब

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
इलाक़े में पेयजल की गम्भीर समस्या का मुद्दा उठाया था
जलकल विभाग नें नाप जोख करने के बाद भी शुरू नही किया था काम
महाप्रबंधक जलकल को 11 मार्च की दो बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कें माध्यम से होना हैं पेश

आगरा 06 मार्च ।

आगरा नगर निगम के वार्ड नम्बर 8 खतैना की पार्षद श्रीमती निधि सिंह द्वारा पेयजल की समस्या कें निराकरण हेतु इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत याचिका पर हाईकोर्ट ने 11 मार्च की दोपहर दो बजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कें माध्यम से जीएम जलकल विभाग को हाईकोर्ट में तलब होने के आदेश दिये हैं ।

मामले के अनुसार वार्ड नम्बर 8 खतैना की पार्षद ने अपने वार्ड से जुड़े मोहल्लो मे पेयजल की गम्भीर समस्याओं कें निराकरण हेतु जलकल विभाग को कई पत्र प्रेषित किये।

जलकल विभाग द्वारा वार्ड संख्या 8 की पेयजल समस्या हेतु नापजोख करा दो वर्ष में भी कार्य शुरू नही करने पर हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की । जिस पर हाईकोर्ट नें जीएम जलकल से जबाब तलब किया था। विभाग द्वारा संतोषजनक जबाब नही प्रस्तुत किया गया ।

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विभाग के अधिवक्ता ने कहा कि इलाके में विभाग ने 23 स्थानों पर लीकेज सही कराई गई तथा दो स्थानों पर नई पेयजल की लाइन डाली गई परन्तु वह इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने मे असमर्थ रहे।

हाईकोर्ट ने पार्षद निधि सिंह की अधिवक्ता शिवांगी सिंह के तर्क पर जीएम जलकल विभाग को 11 मार्च की दोपहर दो बजें विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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