आगरा के अधिवक्ता सुनील शर्मा की मौत के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा न्यायिक मजिस्ट्रेट को विवेचना की मॉनिटरिंग करने का दिया आदेश।

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
सीबीसीआईडी लखनऊ कर रही है मामले की विवेचना।

आगरा 04 अक्टूबर।

थाना न्यू आगरा पुलिस की दबिश के दौरान गिरने से हुई मौत के मामले में मृतक अधिवक्ता सुनील शर्मा की पत्नी सुनीता शर्मा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि उनके पति की थाना न्यू आगरा पुलिस ने दबिश के दौरान मौत हो गई थी।

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जिस मामले में दबिश में शामिल पुलिसकर्मियों एवम अन्य के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया था।अपने आप को सुरक्षित करने के उद्देश्य से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हत्या के मुकदमे की विवेचना सीबीसीआईडी से कराने की संस्तुति की थी।

सीबीसीआईडी के विवेचक अनिल कुमार ने सुनीता शर्मा से कई साक्ष्य नहीं लिए और विवेचना की गुप्त जानकारी तत्कालीन थानाध्यक्ष राजीव कुमार और अभियुक्त मनोज दीक्षित उर्फ मनोज शर्मा से साझा की ।

मामले की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में धारा 156(3)के अंतर्गत संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस विवेचना को मॉनिटर करने का अधिकार है और मजिस्ट्रेट आगरा को विवेचना की मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा 22/07/24 को थानाध्यक्ष थाना, न्यूआगरा को अपराध संख्या 121/2024 राज्य अनुराग सिंह आदि अन्तर्गत धारा 147, 302, 201, 342, 427, 504 आईपीसी थाना सिकन्दरा के प्रकरण में दिनांक 29/07/24 को केस की प्रगति आख्या न्यायालय के समक्ष लेकर प्रस्तुत होने का आदेश दिया था।

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लेकिन जब कोई उपस्थित नहीं हुआ तो न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-01 माननीय पंकज कुमार-प्रथम द्वारा दिनांक 24/09/2024 को निदेशक सीबीसीआईडी लखनऊ को नोटिस जारी करते हुए लिखा है कि एतद् द्वारा आपको अवगत कराया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण रिट पिटीशन संख्या-7162/2024 श्रीमती सुनीता शर्मा बनाम उ०प्र० राज्य एवं 9 अन्य में पारित आदेशानुसार केस नंबर 121/2024 अंतर्गत धारा-147, 302, 201, 342, 427, 504 आईपीसी थाना सिकन्दरा, जिला आगरा के प्रकरण में की जा रही विवेचना के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को मोनिटरिंग किये जाने का आदेश पारित किया गया है। सम्बन्धित थाना सिकन्दरा द्वारा इस आशय की आख्या दी गयी है कि प्रकरण की जाँच सीबीसीआईडी लखनऊ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

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अतः आपको आदेशित किया जाता है कि दिनांक 14 अक्टूबर तक प्रकरण की विवेचना की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु सम्बन्धित विवेचक को निर्देशित करने का कष्ट करें।

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विवेक कुमार जैन
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