आगरा 01 फरवरी ।
विवाहिता के अपहरण, हत्या एवं सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपित पति सुनील कुमार एवं देवर अनिल कुमार पुत्र गण पूरन सिंह, निवासी गण ग्राम बिहारीपुर, थाना एत्माद्दोला, जिला आगरा को दोषी करार देते हुये अपर जिला जज 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने आजीवन कारावास एवं 24 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया ।
थाना एत्मादपुर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा धन पाल सिंह निवासी नगला मोहनलाल थाना एत्माद्दोला जिला आगरा ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि, उसकी पुत्री श्रीमती सोनू की शादी आरोपी सुनील कुमार पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम बिहारी पुर, थाना एत्मादपुर जिला आगरा के साथ वर्ष 2005 में हुई थी।
वादी के अनुसार दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण पुत्री के ससुरालीजनों द्वारा उसें उत्पीड़ित किया जाता था। कई बार मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। कई बार पंचायत के माध्यम से आरोपी पुनः वादी की पुत्री को अपने साथ ससुराल बुला कर ले गये।
29 अप्रेल 2014 को वादी की पुत्री अपने पति की कुबेरपुर स्थित परचून की दुकान पर गई थी। 7 मई को पुत्री के मोबाइल पर फोन करने पर उसका फोन बंद आ रहा था ।जिस पर 8 मई पुत्री की ससुराल जा पता किया तो पुत्री वहां नहीँ मिली। दामाद ने भी अनभिज्ञता दर्शाई।
पड़ोसियों ने बताया कि 29 अप्रेल को उन्होनें वादी की पुत्री को अपने पति एवं अन्य के साथ देखा था। वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति एवं देवर के विरुद्ध अपहरण, हत्या एवं सबूत नष्ट करने की धारा में आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था।
उक्त मामलें में अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा सहित 8 गवाह अदालत में पेश हुये।
अपर जिला जज 17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी सत्य प्रकाश धाकड़ के तर्क पर आजीवन कारावास एवं 24 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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