सैय्यद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने वाले प्रार्थना पत्र पर नहीं हो पायी बहस ,मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को
आगरा 16 दिसम्बर ।
ताजमहल/तेजोमहालय में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर वाद में सोमवार को लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई ।
लेकिन सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता पेश नहीं हुए साथ ही समय के अभाव में अदालत में बहस नहीं हो सकी । इस दौरान न्यायाधीश माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी नियत की है । मुस्लिम समुदाय के सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने 24 सितंबर को पक्षकार बनने के लिए अर्जी दाखिल की थी ।
जिस पर वादी के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने 7 अक्टूबर को एवं प्रतिवादी एएसआई अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ राजकुमार पटेल के अधिवक्ता ने 27 नवंबर को आपत्ति दाखिल की थी । जिसमें वादी अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर का कहना था कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को पक्षकार ना बनाया जाएं क्योंकि ताजमहल सरकारी इमारत है । सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की वह कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है । साथ ही वे शाहजहां या मुमताज के कोई वंशज भी नहीं है ।
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इसलिए उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वह इस मामले में पक्षकार बन सकें । वहीं एएसआई भी अपनी आपत्ति में कह चुका है कि ताजमहल से संबंधित जानकारी मुहैया कराना और मुकदमा लड़ना उनकी जिम्मेदारी है । सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को कोई अधिकार नहीं है
वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर का कहना था कि ताजमहल के सर्वे के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करना था ।लेकिन बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर हुई सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश की वजह से प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं हो सका ।
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वादी कुंवर अजय तोमर का कहना था कि ताजमहल तेजोमहालय है करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और यह लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे । उन्होने कहा कि केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस काले कानून को समाप्त करें ये कानून बहुसंख्यक हिंदुओं, सिख, जैन, बौद्ध आदि के मूल अधिकारों का हनन करता है जो कि कांग्रेस के द्वारा लाया गया था । इसे समाप्त किया जाए । जिससे हिंदू अपने मंदिरों को मस्जिद, दरगाह और मजारों के अतिक्रमण से मुक्त कर सकें ।
ज्ञातव्य है कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं अधिवक्ता झम्मन सिंह रघुवंशी के द्वारा ताजमहल को तेजोमहालय बताते हुए 23 जुलाई को सावन के महीने में जलाभिषेक/दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर वाद दायर किया था ।
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