आगरा/प्रयागराज १६ अप्रैल
कानपुर के जाजमऊ थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में इरफान ने दाखिल की है जमानत याचिका।
आज कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दायर किया गया।
इरफान सोलंकी के वकीलों ने रिज्वांडर दाखिल करने के लिए मांगा समय।
8 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई।
कोर्ट ने इरफ़ान की ज़मानत अर्जी को इसी मामले में अभियुक्त उनके भाई रिज़वान सोलंकी और इजरायल आटेवाला की जमानत अर्जी से संबद्ध कर दिया है।
अब तीनों की ज़मानत अर्जियों पर अदालत एक साथ सुनवाई कर रही है।
26 दिसंबर 2022 को दर्ज हुआ था इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला।
तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने दर्ज कराई थी एफआईआर।
विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली के खिलाफ शिकायतकर्ता ने दर्ज कराई थी गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर।
एफआईआर में इरफान सोलंकी को गैंग लीडर बताया गया है।
इरफान के खिलाफ गैंगस्टर को छोड़ कर दर्ज सभी मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिल चुकी है राहत।
गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने के बाद ही इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ सकेगा।
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच कर रही है मामले की सुनवाई।
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