आगरा 10 मार्च ।
पांच लाख रुपये का चैक डिसऑनर होनें के मामले में आरोपित प्रदीप मिडा पुत्र राम चन्द मिडा निवासी प्रतीक एंक्लेव कमला नगर को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा दीपक कुमार रेड्डी पुत्र कृष्णा रेड्डी निवासी कबीर कुंज फेस 1 कमला नगर, आगरा ने अपने अधिवक्ता राजीव कांत द्विवेदी के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि आरोपी ने व्यापारिक जरूरत हेतु वादी से 5 लाख रुपये उधार ले एक वर्ष में वापस करने का वायदा किया था।
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समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद आरोपी ने निरन्तर टालमटोल करने के उपरांत 15 जून 23 को पांच लाख रुपये का चैक दिया।जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया।
एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने वादी के मुकदमे में संज्ञान ले आरोपी को तलब करने के आदेश दिये।
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