भाई की साली से प्रेम सबन्ध में हत्या का लगाया था आरोप
एफ.एस. एल. की रिपोर्ट बनी आरोपियों की मददगार
रिपोर्ट में आया उक्त मामला हत्या का नहीँ दुर्घटना का ही हैं
आगरा 28 नवंबर ।
आपराधिक षड्यन्त्र रच हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित पांच आरोपियों को अपर जिला जज 16 माननीय अपूर्व सिंह ने एस.एफ.एल. की रिपोर्ट से सच्चाई उजागर होने पर बरी करने के आदेश दिये।
थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा सुनील कुमार पुत्र रमेश चंद निवासी दोरेठा नम्बर 2 थाना शाहगंज जिला आगरा ने 25 अक्टूबर 2014 को थानें पर तहरीर दे मुकदमा दर्ज कराया कि, उसका बीस वर्षीय भाई अवधेश उर्फ कानचु अपने एक्टिवा से आगरा से चोमा शाहपुर रिश्तेदारी में गया था।
राजस्थान बॉर्डर के पास अज्ञात वाहन द्वारा उसके एक्टिवा में टक्कर मार उसकीं मृत्यू कारित कर दी थी।
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बाद में दूसरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसके भाई केशव की शादीशुदा चचेरी साली से वादी के भाई के प्रेम सम्बंध थे। जिसका वादी के भाई केशव के ससुरालीजनों द्वारा विरोध किया जाता था।दोनों को कई बार समझाने का प्रयास किया परन्तु कोई मानने को तैयार नहीं हुआ । आरोपियों ने वादी के भाई केशव की साली के माध्यम से बहाने से अवधेश को वहां बुला सिर में घातक चोटें पहुंचा कर इज्जत की खातिर वादी के भाई की हत्या कर दी।
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वादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर गजेंद्र सिंह, ओमप्रकाशनिवासी गण विजय नगर कॉलोनी, जिला भरत पुर एवं नन्द किशोर, ओमप्रकाश, योगेंद्र, सचिन निवासीगण चोमा शाह पुर, थाना फतेहपुर सीकरी जिला आगरा के विरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्र के तहत हत्या एवं अन्य धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी नन्द किशोर की मुकदमें के विचारण के दोरान मृत्यू हो जाने पर अदालत ने उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी।
अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा सहित 8 गवाह अदालत में पेश कियें।
अपर जिला जज माननीय 16 अपूर्व सिंह ने स्वतंत्र गवाह के अभाव एवं एफ.एस. एल. की रिपोर्ट जिसके अनुसार मृतक की मौत हत्या नहीं अपितु दुर्घटना के कारण हुई एवं आरोपियों के अधिवक्ता सुरेश चन्द सोनी, विशाल प्रसाद के तर्क पर आरोपी गजेंद्र सिंह, ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मण सिंह, योगेंद्र, सचिन एवं ओमप्रकाश पुत्र जीवा राम को बरी करने के आदेश दिये।
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