तीन महिलाओं सहित पांच के विरुद्ध लगा था आरोप
कालिंदी विहार में निर्जन स्थान से बरामद हुई थी लाश
आगरा 07 जनवरी ।
युवक की चाकू से गर्दन काट निर्मम हत्या के मामले में आरोपित राजेंद्र उसकीं पत्नी श्रीमती मंजू पुत्र मिलन, पुत्र बधू श्रीमती पूजा एवं श्रीमती पूनम निवासीगण बाल्मीकि बस्ती, पवन विहार, टेडी बगिया, थाना एत्माद्दोला जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव में एडीजे 16 माननीय अपूर्व सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती आशादेवी ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि 1 अगस्त 2018 की दोपहर 3 बजें करीब मिलन, फईम, एवं आनन्द वादनी के पुत्र सोनू को घर से बुला कर अपनें साथ ले गये। शाम 6 बजे तक पुत्र के घर नहीं आने पर वादनी मिलन के घर पता करने गयी तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला।
जंगले से झांकने पर देखा आरोपी गण कमरें से खून साफ कर रहें थे। नाली से भी खून बह रहा था। वादनी द्वारा आरोपियों पर अपने पुत्र की हत्या का शक जता रिपोर्ट करानें पर पुलिस नें कालिंदी विहार के निर्जन स्थान से वादनी के पुत्र की गला कटी लाश बोरे में बंद मिली थी।
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पुलिस ने आरोपी राजेन्द्र की निशानदेही पर उसके घर से रक्त रंजित चाकू बरामद किया था। आरोपी मिलन की साली से मृतक के प्रेम सम्बन्ध होने एवं कोर्ट मैरिज करने से आरोपियों द्वारा वादनी के पुत्र की निर्मम हत्या की गई थी। पुलिस द्वारा अपहरण, हत्या, आपराधिक षड्यन्त्र एवं साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में आरोपियों कें विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
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आरोपी फहीम एवं आनन्द के अदालत में हाजिर नहीँ होनें पर उनकीं पत्रावली पृथक कर दी गयी। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादनी सहित 9 गवाह अदालत में पेश किये गये।
स्वंतत्र गवाह के अभाव एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य की कड़ियाँ आपस में नहीँ जुड़ने पर साक्ष्य कें अभाव एवं आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता अभय पाठक के तर्क पर अदालत ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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