आगरा/फिरोजाबाद ४ जून :
फिरोजाबाद के मोहल्ला कंबुआन में 15 जुलाई 2009 को हुए युवक की हत्या के मामले में अपर जिला जज एवं विशेष जज एफटीएससी द्वितीय माननीय विमल वर्मा की अदालत ने 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इन सभी पर 24-24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जबकि एक दोषी सागर पर आर्म्स एक्ट के तहत ₹25,000/- का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक महीने का अतिरिक्त जेल भुगतान करना होगा।
यह मामला 16 साल पुराना है, जब चंदर द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज केस के मुताबिक, 15 जुलाई 2009 को मृतक अपने घर में बैठा था। उसी समय मोहल्ले के विमल कुमार, गिरीश चंद्र, राकेश व गुल्लू, सागर, रीतेश, मोनू, सुनील उर्फ सुनील कांत, नितिन कुमार, राहुल एवं विष्णुकांत ने घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी थी।
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इसी बीच, सागर ने विशाल सिंह को गोली मार दी। विशाल के गले में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से आगरा रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश, आगरा में उपचार के दौरान विशाल की मौत हो गई।
पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई अपर जिला जज एफटीएससी द्वितीय माननीय विमल वर्मा के न्यायालय में हुई।
न्यायाधीश ने फ़ाइल पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर यह फ़ैसला सुनाया। शासन की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार यादव ने की।
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