आगरा/प्रयागराज 06 दिसंबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी महिला टीचर को अग्रिम जमानत देने से किया इंकार ।
मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल की आरोपी टीचर तृप्ता त्यागी ने अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की थी जमानत याचिका।
टीचर तृप्ता त्यागी पर अपने छात्रों से एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहने और उसके खिलाफ सांप्रदायिक गालियां देने का लगा है आरोप।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अगस्त 2023 में वायरल होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
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10 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित बच्चे की काउंसलिंग के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने के अपने आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी।
हाईकोर्ट का आदेश दो हफ्ते तक या जब तक आरोपी प्रिंसिपल नियमित जमानत के लिए संबंधित अदालत के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर देती जो भी पहले हो उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में पिछले साल आईपीसी की धारा 323, 504, 295 (ए) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत दर्ज हुआ था मामला।
अक्टूबर में मुजफ्फरनगर कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपी टीचर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जस्टिस दीपक वर्मा की सिंगल बेंच ने दिया आदेश।
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