आगरा/प्रयागराज:
नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की पानी से भरे खुले गड्ढे में गिरने से हुई दर्दनाक मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
कोर्ट ने इस घटना से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए NDRF और SDRF को दो दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है।
सुनवाई के मुख्य बिंदु:
* जवाबदेही तय: न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि NDRF और SDRF की ओर से जवाब किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा ही दाखिल किया जाना चाहिए।
* विवरण की मांग: कोर्ट ने आदेश दिया है कि हलफनामे में घटनास्थल पर मौजूद रेस्क्यू दल का पूरा विवरण और उनके कमांडिंग ऑफिसर का नाम अनिवार्य रूप से शामिल हो।
* पक्षकारों की स्थिति: सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा अथॉरिटी) की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया, लेकिन बचाव दलों की ओर से देरी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
क्या है पूरा मामला ?
यह याचिका याची हिमांशु जायसवाल द्वारा दाखिल की गई है। मामला 16 जनवरी की रात का है, जब नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की एक खुले और पानी से भरे निर्माण स्थल (गड्ढे) में गिरने से मृत्यु हो गई थी।

याचिका में की गई प्रमुख मांगें:
* न्यायिक निगरानी: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सभी खुले निर्माण स्थलों, बेसमेंट और खुदाई वाली जगहों की कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए।
* दोषियों पर कार्रवाई: लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही तय हो।
* सुरक्षा मानक: भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े प्रोटोकॉल लागू किए जाएं।
अगली सुनवाई: कोर्ट इस मामले की अगली गंभीरता को देखते हुए अब 20 मार्च को पुनः सुनवाई करेगा।
इस याचिका में यूपी सरकार, नोएडा अथॉरिटी, प्रमुख सचिव (सिंचाई), जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर (नोएडा) सहित SDRF और NDRF के महानिदेशकों को पक्षकार बनाया गया है।
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